2000 Rupees Note : दोस्तों भले ही आरबीआई गाइडलाइंस के मुताबिक ₹2000 नोट को लेने से अभी कोई भी मना नहीं कर सकता है इनकार नहीं कर सकता है क्योंकि भले ही दोस्तों ₹2000 के नोटबंदी हो चुकी है लेकिन 30 सितंबर 2023 तक ₹2000 का नोट चालू रहेंगे बैंक में भी बदलवा सकेंगे
इसी तरह से रिलेटेड खबर के लिए टेलीग्राम चैनल के साथ व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें।
हमारे WhatsApp Group से जुड़े | |
हमारे Telegram Group से जुड़े |
2000 Rupees Note
उसके बावजूद भी मार्केट से ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है जिसमें देखा जा रहा है कि बाजारों में छोटे बड़े दुकानदार ₹2000 के गुलाबी नोट को देखकर ही लाल हो रहे हैं मतलब गुस्सा आ रहा है और वे ले ही नहीं रहे ₹2000 के नोट और तरह-तरह के बहाने बना रहे हैं ग्राहकों से दुकानदार व्यापारी बिजनेसमैन ₹2000 के नोट नहीं ले रहे हैं क्योंकि सबको ऐसा लग रहा है कि ₹2000 के नोट तो बंद हो गए हैं फिर हम क्या करेंगे लेकिन आपसे दुकानदार है या कोई भी बैंक वैसे बैंक तो मना नहीं कर रहे हैं लेने से
लेकिन फिर भी मान लीजिए कि ₹2000 के नोट को कोई भी बैंक लेने से इंकार कर रहे हैं आप सभी लोग शिकायत भी कर सकते हैं इसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं वह कंप्लेन कैसे करनी है हम आज आप सभी लोगों को जानकारी देने वाले हैं इस आर्टिकल्स की माध्यम से है पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों को आर्टिकल्स के माध्यम से बताएंगे कि आप सभी लोग किस तरह से घर बैठे ऑनलाइन ही दुकानदार या व्यापारी के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं
क्योंकि दोस्तों आरबीआई के द्वारा ऑफीशियली यह नियम लागू नहीं किया कि ₹2000 का नोट बंद होंगे अभी भी नोट लीगल टेंडर है नोट लेने से कोई भी मना नहीं कर सकता है इनकार नहीं कर सकता है आरबीआई की जो गाइडलाइंस है उनकी मुताबिक आरबीआई द्वारा मुद्रा तब तक वैध है जब तक कि उसके चलन पर रोक लगाते हुए उसे अवैध घोषित ना कर दिया गया हो ऐ आरबीआई की जो नॉर्म्स रेगुलेशन एक्ट है ना उसके मुताबिक ऐसे में फिलहाल कोई भी दो – दो हजार के नोटों को लेने से इनकार नहीं कर सकता है
ये भी पढ़े >>> 100 Rupees Old Note Sell : और आपके पास ₹100 की पुरानी नोट है तो आप बनेंगे लखपति, इस प्रकार करें सेल ^(https://.com/100-rupees-old-note-sell-23654/)
यहां कर सकते हैं शिकायत
रिजर्व बैंक सूत्रों के मुताबिक अगर कोई बैंक नोट लेने से इनकार करे तो इसकी शिकायत बैंक के प्रधान कार्यालय या बैंक लोकपाल से की जा सकता है रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 26 (2) में इसका प्रावधान है हालांकि बाजार में कोई प्रचलित मुद्रा लेने से इनकार करे तो आप शिकायत कहां करें इस पर अभी तक रिजर्व बैंक का कोई स्पष्ट रूप से प्रधान नहीं है
लेकिन देखिए ऐसी कंडीशन में आप दो तरीके से कंप्लेन कर सकते हैं या तो आप अपने नजदीकी थाने में पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं आप अपने नजदीकी प्रशासन को भी सूचित कर सकते हैं शिकायत दे सकते हैं जिला कलेक्टर कार्यालय हो गया पैसील कार्यालय पर भी इसकी कंप्लेन कर सकते हैं और अगर आप घर बैठे ऑनलाइन कंप्लेन करना चाहते हैं तो इसका भी सिंपल तरीका आप सभी लोगों को बता देंगे की सिंपली आपको अपने मोबाइल फोन में जाना है गूगल ओपन करना है गूगल ओपन करने के बाद सर्च करना है आरबीआई कंप्लेंन https://rbi.org.in/Scripts/Complaints.aspx ^(https://sachet.rbi.org.in/Complaints/Add)जैसे ही आप सर्च करेंगे आप इस सरकारी वेबसाइट के माध्यम से कंप्लेंट दर्ज करवा सकते है।
फिर उसके बाद फाइल ए कंप्लेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां पर नीचे ट्रेक योर कंप्लेंट का एक ऑप्शन मिलेगा जिसके माध्यम से आप अपने कंप्लेंट दर्ज करने के बाद आप अपने कंप्लेंट की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।
दोस्तों दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस आर्टिकल को शेयर करें धन्यवाद